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France: लाइलाज रोग से पीड़ित वयस्क को मिलेगा 'मौत चुनने का हक'; ऐतिहासिक बिल पारित; अब सीनेट में परीक्षा
Wed, 28 May 2025 04:26 AM IST
ज्योति भास्कर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेरिस।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेरिस।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 28 May 2025 04:26 AM IST
सार
फ्रांस में लाइलाज रोग से पीड़ित वयस्कों को मौत चुनने का अधिकार मिलेगा। इस संबंध में संसद के निचले सदन में एक बिल को मंजूरी दी गई है। विधेयक पर वोटिंग के दौरान पक्ष में 305 और विपक्ष में 109 वोट पड़े। अब इस बिल को सीनेट में भेजा जाएगा।
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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
फ्रांस के नेशनल असेंबली ने मंगलवार को एक बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को मौत का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है। दरअसल पूरे यूरोप में लोग लंबे समय से कानूनी तरीके से जीवन समाप्त करने के विकल्पों की मांग कर रहे हैं। विधेयक और प्रस्तावित कानून का समर्थन कर रहे लोगों का मानना है कि यह बिल फ्रांस के लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
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पक्ष में 305 और विपक्ष में 199 वोट; अब सीनेट में परीक्षा
नेशनल असेंबली से मंजूरी मिलने के बाद विशेषज्ञ इस बिल को एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। बिल के पक्ष में 305 और विपक्ष में 199 वोट पड़े। इसे आगे की बहस के लिए सीनेट (ऊपरी सदन) में भेजा जाएगा।
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सीनेट में पास होने पर बनेगा ऐतिहासिक कानून
फ्रांस की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बीच इस कानून पर निर्णायक वोट निर्धारित होने में महीनों लग सकते हैं। यदि यह बिल सीनेट में पास होता तो यह ऐतिहासिक कानून बना जाएगा। नेशनल एसेंबली में बिल पारित होने के बाद सांसदों ने तालियों से इसका स्वागत किया।
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समर्थन कर रहे लोगों का दावा- यह बिल लोगों के कल्याण के लिए
जनरल रैपोर्टर (प्रतिवेदक) ओलिवियर फालोर्नी ने कहा, मैं सभी रोगियों और उनके प्रियजनों को बधाई देता हूं। ऐसे बहुत कम दिन होते हैं, जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। यह बिल लोगों के कल्याण के लिए है।