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अमेरिका: शरणार्थी बच्चों को होटलों में बंद करने के फैसले पर रोक के आदेश

Sun, 06 Sep 2020 06:15 AM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ह्यूस्टन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ह्यूस्टन Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 06 Sep 2020 06:15 AM IST
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Federal judge orders to stop the decision to lock refugee children in hotels in america
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Facebook

अमेरिका में फेडरल जज ने शुक्रवार को मानवाधिकार हनन के लिए ट्रंप प्रशासन को शरणार्थी बच्चों को होटलों में बंद करने के फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया है। 

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यूएस डिस्ट्रिक्ट जज डॉली गी ने बॉर्डर एजेंसियों को 15 सितंबर तक इस गतिविधि को रोकने का आदेश दिया। इस गतिविधि के तहत शरणार्थी बच्चों को होटलों में बंद किया जा रहा है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी संभव हो सके होटलों में बंद बच्चों को हटा लिया जाए।
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महामारी कोविड-19 को कारण बताते हुए आव्रजन एजेंसियों ने मार्च से अब तक अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर को पार करने वाले 148,000 लोगों को निकाल दिया। ट्रंप प्रशासन ने तर्क देते हुए कहा कि जज गी के पास होटलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है।
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फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन से कहा कि शरणार्थियों को निकालने से पहले उनके बच्चों को होटलों में बंद करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि यह मानवाधिकार हनन करने का गंभीर मामला है। ट्रंप प्रशासन ने मार्च से लेकर अब तक करीब 577 बच्चों को होटल में बंद किया है। 

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