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Donald Trump: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर 5000 डॉलर का जुर्माना, न्यूयॉर्क के जज पर भड़के ट्रंप ने बताया पागल

Sun, 22 Oct 2023 10:03 PM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 22 Oct 2023 10:03 PM IST
सार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज पर विवादित टिप्पणी के कारण सुर्खियों में हैं। अदालत से 5000 डॉलर का जुर्माना भरने वाले आदेश पर ट्रंप ने जज को 'पागल' करार दिया।

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Ex US President Donald Trump 5000 USD fine New York Judge Lunatic
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI

विस्तार

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने 5000 डॉलर का जुर्माना लगाया। अदालत के आदेश पर भड़के रिपब्लिकन नेता ने जज पर विवादित टिप्पणी कर दी। आंशिक प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन मामले में 5000 डॉलर का जुर्माना लगाने वाले जज आर्थर एंगोरोन को ट्रंप ने 'पागल' करार दिया। उन्होंने कहा, इस पागल के पास कितनी ताकत है, ये सोचकर ही डर लगता है।
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ट्रंप ने न्यायाधीश की आठ साल पुरानी वीडियो शेयर की
पूर्व राष्ट्रपति ने सोशल प्लेटफॉर्म- ट्रुथ पर शनिवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन पर कमेंट करते हुए कैप्शन में लिखा है, इस पागल के पास वर्तमान में कितनी ताकत है, यह सोचकर डर लगता है। वीडियो में न्यूयॉर्क शहर के क्वींसबोरो कम्युनिटी कॉलेज में छात्रों के सामने दिए गए 2015 के भाषणों की क्लिप है।
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जस्टिस ने क्या कहा?
वीडियो में जस्टिस एंगोरोन स्वीकार करते हैं कि अदालती मामलों में "मेरी अपनी भावनाओं को दरकिनार करना मुश्किल है। ज्यूरी बहुत गलत करती है।" फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, एंगोरोन ने कहा, अदालत में ऐसी स्थितियों का अनुभव किया है जब उन्हें पूछना पड़ा, "जूरी ने ऐसा कैसे सोचा होगा?"
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अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा?
न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने 77 वर्षीय ट्रंप को अगले 10 दिनों के भीतर न्यूयॉर्क लॉयर्स फंड फॉर क्लाइंट प्रोटेक्शन में जुर्माना भरने का आदेश दिया। उन्होंने अदालत में दायर एक याचिका पर पारित आदेश में कहा, "कोई गलती न करें: भविष्य में उल्लंघन, चाहे जानबूझकर या अनजाने में किया जाए, उल्लंघनकर्ता को कहीं अधिक गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।"

तीन अक्तूबर को पारित हुआ प्रतिबंध का आदेश
समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म- ट्रुथ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में जज के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क का अपमान किया। इसके बाद जज एंगोरोन ने 3 अक्तूबर को पूर्व राष्ट्रपति पर सीमित प्रतिबंध का आदेश पारित किया।

17 दिनों तक वेबसाइट से नहीं हटाई गई पोस्ट
ट्रंप के आपत्तिजनक पोस्ट को उसी दिन हटा दिया गया, लेकिन न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपनी फाइलिंग में शिकायत की कि 2024 के चुनावी अभियान के लिए बनाई गई  ट्रंप की वेबसाइट पर विवादित क्लिप 17 दिनों तक रही, जब तक कि अदालत ने गुरुवार को इसे हटाने का निर्देश नहीं दिया।


राष्ट्रपति चुनाव 2024: ट्रंप और उनके बेटों पर गंभीर आरोप
बता दें कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। ट्रंप और उनके दो सबसे बड़े बेटों पर गंभीर आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क मामले में इन पर ट्रंप संगठन की अचल संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने का आरोप है। इसका मकसद अनुकूल बैंक ऋण और बीमा शर्तों को हासिल करना है।
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