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Pakistan: पाकिस्तान में गधे भी सुरक्षित नहीं, इस्लामाबाद खाद्य प्राधिकरण ने जब्त किया एक हजार किलो गधे का मांस
Mon, 28 Jul 2025 05:48 PM IST
बशु जैन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: बशु जैन
Updated Mon, 28 Jul 2025 05:48 PM IST
सार
इस्लामाबाद खाद्य प्राधिकरण (आईएफए) ने तरनोल स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान गधे का मांस जब्त किया। परिसर में छापेमारी के दौरान एक विदेशी नागरिक को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने बताया कि विदेशी नागरिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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गधे (सांकेतिक तस्वीर)
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विस्तार
आतंकवाद के पनाहगार में नागरिकों को छोड़िए गधे तक सुरक्षित नहीं है। गधे की सबसे बड़ी संख्या वाले देश में शामिल पाकिस्तान इन वन्य जीवों को भी बचा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के एक फार्म हाउस से इस्लामाबाद खाद्य प्राधिकरण (आईएफए) ने एक हजार किलो गधे का मांस जब्त किया है। इसके साथ ही 50 से अधिक जीवित गधे भी बरामद किए गए।
इस्लामाबाद खाद्य प्राधिकरण (आईएफए) ने तरनोल स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान गधे का मांस जब्त किया। परिसर में छापेमारी के दौरान एक विदेशी नागरिक को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने बताया कि विदेशी नागरिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि मांस विदेशी रेस्टोरेंट और व्यक्तियों को आपूर्ति करने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस्लामाबाद प्रशासन ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि गधे का मांस कहां पहुंचाया जा रहा था। आपूर्ति श्रृंखला में शामिल स्थानीय सहयोगियों का भी पता लगाया जा रहा है। मामले की कई एंगल से जांच की जा रही है।
ये भी पढ़ें: 'इस्राइल से व्यापार करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज को बनाएंगे निशाना', हूती विद्रोहियों ने दी चेतावनी
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खाद्य प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मांस विदेशियों के लिए था। मौके पर मिली पैकेजिंग बेहद परिष्कृत थी। इसे राजधानी में विदेशियों को निर्यात या आपूर्ति के लिए बनाया गया था। वहां 50 से ज्यादा जीवित गधे थे। इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि वे कभी-कभी मर जाने वाले गधों का मांस बेच रहे थे। यह धंधा एक विदेशी नागरिक चला रहा था। जबकि फार् महाउस ऐसी किसी गतिविधि के लिए पंजीकृत नहीं था।
विदेशी नागरिक के खिलाफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फूड सेफ्टी एक्ट, 2021 की धारा 11 (कानून के विरुद्ध भोजन बेचना), 12 (घटिया या गलत ब्रांड का भोजन), 13 (असुरक्षित भोजन) और 14 (भोजन के लिए अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर स्थान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चीन को गधे की खाल और मांस का निर्यात करता है पाकिस्तान
पाकिस्तान चीन को गधे की खाल और मांस का निर्यात करता है। पाकिस्तान गधे की सबसे बड़ी संख्या वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान में पिछले दिनों में गधों की कीमतें तीन लाख पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई हैं। चीन के साथ अपनी निकटता और घनिष्ठ राजनयिक संबंधों के कारण पाकिस्तान इस मांग को बढ़ाने में विशेष रुचि रखता है।
चीन पाकिस्तान में गधा फार्म खोलने की तैयारी में
गधों को पाकिस्तान अपनी आर्थिक संपत्ति मानता है। इस साल की शुरुआत में अप्रैल में पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने एक चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। चीन के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में गधा फार्म स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। मंत्री ने कहा था कि किसी भी औपचारिक समझौते में पाकिस्तान की स्थानीय गधा आबादी की रक्षा होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें: थाईलैंड-कंबोडिया में बिना शर्त युद्धविराम, मलयेशिया का एलान; US-चीन भी रहे मौजूद
पाकिस्तान में पशु कल्याण को लेकर लागू नियम
पाकिस्तान में पशु कल्याण और व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाले कानून और नियम हैं। 1890 का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जानवरों को पीटने, उनसे अधिक काम करवाने या उन्हें अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें अपराध के आधार पर 50 से 100 पाकिस्तानी रुपये का मामूली जुर्माना और एक या दो महीने की कैद की सजा शामिल है।
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इस्लामाबाद खाद्य प्राधिकरण (आईएफए) ने तरनोल स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान गधे का मांस जब्त किया। परिसर में छापेमारी के दौरान एक विदेशी नागरिक को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने बताया कि विदेशी नागरिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि मांस विदेशी रेस्टोरेंट और व्यक्तियों को आपूर्ति करने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस्लामाबाद प्रशासन ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि गधे का मांस कहां पहुंचाया जा रहा था। आपूर्ति श्रृंखला में शामिल स्थानीय सहयोगियों का भी पता लगाया जा रहा है। मामले की कई एंगल से जांच की जा रही है।
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खाद्य प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मांस विदेशियों के लिए था। मौके पर मिली पैकेजिंग बेहद परिष्कृत थी। इसे राजधानी में विदेशियों को निर्यात या आपूर्ति के लिए बनाया गया था। वहां 50 से ज्यादा जीवित गधे थे। इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि वे कभी-कभी मर जाने वाले गधों का मांस बेच रहे थे। यह धंधा एक विदेशी नागरिक चला रहा था। जबकि फार् महाउस ऐसी किसी गतिविधि के लिए पंजीकृत नहीं था।
विदेशी नागरिक के खिलाफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फूड सेफ्टी एक्ट, 2021 की धारा 11 (कानून के विरुद्ध भोजन बेचना), 12 (घटिया या गलत ब्रांड का भोजन), 13 (असुरक्षित भोजन) और 14 (भोजन के लिए अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर स्थान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चीन को गधे की खाल और मांस का निर्यात करता है पाकिस्तान
पाकिस्तान चीन को गधे की खाल और मांस का निर्यात करता है। पाकिस्तान गधे की सबसे बड़ी संख्या वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान में पिछले दिनों में गधों की कीमतें तीन लाख पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई हैं। चीन के साथ अपनी निकटता और घनिष्ठ राजनयिक संबंधों के कारण पाकिस्तान इस मांग को बढ़ाने में विशेष रुचि रखता है।
चीन पाकिस्तान में गधा फार्म खोलने की तैयारी में
गधों को पाकिस्तान अपनी आर्थिक संपत्ति मानता है। इस साल की शुरुआत में अप्रैल में पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने एक चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। चीन के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में गधा फार्म स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। मंत्री ने कहा था कि किसी भी औपचारिक समझौते में पाकिस्तान की स्थानीय गधा आबादी की रक्षा होनी चाहिए।
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पाकिस्तान में पशु कल्याण को लेकर लागू नियम
पाकिस्तान में पशु कल्याण और व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाले कानून और नियम हैं। 1890 का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जानवरों को पीटने, उनसे अधिक काम करवाने या उन्हें अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें अपराध के आधार पर 50 से 100 पाकिस्तानी रुपये का मामूली जुर्माना और एक या दो महीने की कैद की सजा शामिल है।
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