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ट्रंप को अदालत से झटका, 13 राज्यों में रोका गया परिवार नियोजन कानून
Mon, 14 Jan 2019 09:11 PM IST
आसिम खान
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: आसिम खान
Updated Mon, 14 Jan 2019 09:11 PM IST
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कैलिफोर्निया के एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के परिवार नियोजन संबंधी कानून को 13 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में लागू करने से रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी कई मामलों में ट्रंप को अदालतों से झटका मिलता रहा है।
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ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाया गया परिवार नियोजन संबंधी कानून लागू होने के बाद अमेरिकी नियोक्ताओं को यह छूट मिल जाती कि वह महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन मुफ्त में मुहैया कराना चाहते हैं अथवा नहीं।
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अब तक नियोक्ताओं के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य रहा है। ओबामा हेल्थ केयर के तहत अभी तक सिर्फ धार्मिक संगठनों को ही इस कानून से छूट मिली हुई है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के नए कानून के तहत कोई भी नियोक्ता धार्मिक और नैतिक कारण देकर इससे छूट पा सकता है।
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न्यायाधीश हेयवुड गिलियाम ने कैलिफोर्निया, 12 अन्य राज्यों और वाशिंगटन डीसी द्वारा इस मामले में अंतरिम राहत देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यानी ट्रंप प्रशासन का कानून लागू होने से नियोक्ताओं को राहत मिल जाती जिसे जज ने रोक दिया है। इस फैसले से कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, हवाई, इलिनोइस, मेरीलैंड, मिनिसोटा, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, वाशिंगटन और कोलंबिया जैसे बड़े राज्य भी प्रभावित होंगे।