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USA: चेक गणराज्य की कोर्ट ने निखिल गुप्ता का अमेरिका प्रत्यर्पण टाला, पन्नू की हत्या की साजिश रचने का है आरोप

Tue, 07 May 2024 12:23 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्राग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्राग Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 07 May 2024 12:23 PM IST
सार

बीते साल 23 नवंबर को चेक गणराज्य की प्राग म्युनिसिपल कोर्ट ने निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला प्राग के हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां से भी 8 जनवरी 2024 को दिए फैसले में निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया गया।

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czech republic supreme court stays nikhil gupta extradition to usa accused in gurpatwant pannun murder plot
गुरपतवंत सिंह पन्नू - फोटो : एक्स/ShayanKrsna

विस्तार

चेक गणराज्य की सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई थी। निखिल गुप्ता पर अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पन्नू, भारत में आतंकवादी घोषित है और कई मामलों में वांछित है।
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चेक गणराज्य के कोर्ट ने निखिल गुप्ता को दी राहत
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, चेक गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गुप्ता के अमेरिका को प्रत्यर्पित करने के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर प्रत्यर्पण में देरी होती है तो इससे जनहित को कोई नुकसान नहीं होगा। चेक गणराज्य के न्याय विभाग की प्रवक्ता मारकेता एंद्रोवा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि चेक गणराज्य के न्याय मंत्री भी अब निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण पर फैसला नहीं कर सकते, जब तक चेक गणराज्य का संवैधानिक कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं दे देता। 
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल 23 नवंबर को चेक गणराज्य की प्राग म्युनिसिपल कोर्ट ने निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला प्राग के हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां से भी 8 जनवरी 2024 को दिए फैसले में निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया गया। 19 जनवरी 2024 को निखिल गुप्ता ने इस आदेश को चुनौती दी। चेक गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट में निखिल गुप्ता का पक्ष रखने वाली वकील ने फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 
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बीते साल चेक गणराज्य की पुलिस ने निखिल गुप्ता को किया था गिरफ्तार
अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसी संधि के तहत अमेरिका, निखिल गुप्ता को प्रत्यर्पित करना चाहता है। निखिल गुप्ता पर आरोप है कि वह खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रच रहा था। आरोप है कि निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के एक अधिकारी के कहने पर पन्नू को अमेरिका में ही मारने की साजिश रची थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका को इसकी भनक लग गई और चेक गणराज्य की पुलिस ने अमेरिका की मांग पर गुप्ता को बीते साल प्राग से गिरफ्तार कर लिया। 


निखिल गुप्ता ने चेक गणराज्य की पुलिस पर हिरासत में उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। निखिल गुप्ता ने किस अधिकारी के कहने पर पन्नू को मारने की साजिश रची, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी हैं। 

 
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