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कोरोना संकट: इस्रायल का फैसला, भारत समेत सात देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध
Sun, 02 May 2021 02:16 PM IST
स्वाति सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: स्वाति सिंह
Updated Sun, 02 May 2021 02:16 PM IST
सार
इस्रायल के प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइली नागरिकों को यूक्रेन, ब्राजील, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मैक्सिको और तुर्की की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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इस्रायल एयरपोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इस्रायल ने कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि का हवाला देते हुए अपने नागरिकों के भारत और छह अन्य देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्रायल के प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस्रायली नागरिकों को यूक्रेन, ब्राजील, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मैक्सिको और तुर्की की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह आदेश तीन मई से लागू होगा और 16 मई तक प्रभावी रहेगा। कहा गया है कि बहरहाल गैर इस्रायली नागरिक इन देशों की यात्रा कर सकेंगे बशर्ते उनकी इन देशों में स्थायी रूप से रहने की योजना हो। यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो विमान के इंतजार में इन देशों में से किसी में भी हवाईअड्डों पर 12 घंटे तक रुके हों।
इस्रायली सरकार ने स्वास्थ्य और आंतरिक मामलों के मंत्री को अपील समिति का नेतृत्व करने और विशेष मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी अधिकार दिया है।
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स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि इन सातों देशों में से लौटने वाले व्यक्ति को दो हफ्तों के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रखा जाए चाहे उन्हें कोविड-19 रोधी टीका लग गया हो या वे इस महामारी से उबर चुके हों।
मंत्रालय ने कहा कि जो कोविड-19 जांच रिपोर्ट में दो बार संक्रमित न पाया गया हो उसे भी 10 दिन के लिए पृथक रहना होगा। ये पाबंदियां तीन मई से लागू हो सकती हैं।
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यह आदेश तीन मई से लागू होगा और 16 मई तक प्रभावी रहेगा। कहा गया है कि बहरहाल गैर इस्रायली नागरिक इन देशों की यात्रा कर सकेंगे बशर्ते उनकी इन देशों में स्थायी रूप से रहने की योजना हो। यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो विमान के इंतजार में इन देशों में से किसी में भी हवाईअड्डों पर 12 घंटे तक रुके हों।
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इस्रायली सरकार ने स्वास्थ्य और आंतरिक मामलों के मंत्री को अपील समिति का नेतृत्व करने और विशेष मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी अधिकार दिया है।
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स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि इन सातों देशों में से लौटने वाले व्यक्ति को दो हफ्तों के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रखा जाए चाहे उन्हें कोविड-19 रोधी टीका लग गया हो या वे इस महामारी से उबर चुके हों।
मंत्रालय ने कहा कि जो कोविड-19 जांच रिपोर्ट में दो बार संक्रमित न पाया गया हो उसे भी 10 दिन के लिए पृथक रहना होगा। ये पाबंदियां तीन मई से लागू हो सकती हैं।