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Cipher case: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, अटक से अदियाला जेल में किया शिफ्ट
Tue, 26 Sep 2023 10:51 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Tue, 26 Sep 2023 10:51 PM IST
सार
पिछले महीने दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करने के आरोप में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 10 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी 10 अक्तूबर तक जेल में ही रहेंगे। एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कथित मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को तीसरी बार बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। जिसके एक दिन बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को उन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख भी हैं, को पिछले महीने देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्कारनैन ने उच्च सुरक्षा वाले अटक जेल के अंदर कार्यवाही की। जहां पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद 5 अगस्त से हिरासत में रखा गया है।तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को निलंबित कर दिया था,लेकिन वह सिफर मामले में अटक जेल में ही रहेंगे।
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सुनवाई के बाद जज ने जांच पूरी करने के लिए इमरान खान को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। यह तीसरी बार है कि 70 वर्षीय इमरान खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। उनकी न्यायिक हिरासत को शुरू में 13 सितंबर तक और फिर कुरैशी के साथ 26 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। पिछली 14 दिन की रिमांड आज (मंगलवार) को खत्म हो गई है।
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इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख भी हैं, को पिछले महीने देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्कारनैन ने उच्च सुरक्षा वाले अटक जेल के अंदर कार्यवाही की। जहां पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद 5 अगस्त से हिरासत में रखा गया है।तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को निलंबित कर दिया था,लेकिन वह सिफर मामले में अटक जेल में ही रहेंगे।
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सुनवाई के बाद जज ने जांच पूरी करने के लिए इमरान खान को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। यह तीसरी बार है कि 70 वर्षीय इमरान खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। उनकी न्यायिक हिरासत को शुरू में 13 सितंबर तक और फिर कुरैशी के साथ 26 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। पिछली 14 दिन की रिमांड आज (मंगलवार) को खत्म हो गई है।