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Big News: अमेरिका के चेताने पर भी चीन-रूस ने किया ताइवान के पास सैन्याभ्यास, पढ़ें देश-दुनिया की अन्य खबरें

Thu, 26 May 2022 04:13 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, बीजिंग।
एजेंसी, बीजिंग। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 May 2022 04:13 AM IST
सार

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन के विमान नियमित रूप से सीमा का उल्लंघन करते आ रहे हैं। इससे पहले पीएलए ने 10 मई को ताइवान के पास तीन दिवसीय सैन्याभ्यास किया था।

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China Russia did military exercises near Taiwan even after America warnings
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में सीधे दखल की चेतावनी के बाद भी चीनी सेना ने ताइवानी क्षेत्र के पास सैन्याभ्यास किया है। चीनी सेना (पीएलए) ने बुधवार को रूस के साथ क्षेत्र में सैन्याभ्यास का दावा किया।

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इस माह में चीन द्वारा की गई यह तीसरी घटना है। इससे पहले चीनी नौसैनिक पोत जापान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन के विमान नियमित रूप से सीमा का उल्लंघन करते आ रहे हैं। इससे पहले पीएलए ने 10 मई को ताइवान के पास तीन दिवसीय सैन्याभ्यास किया था।
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जबकि यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर ताइवान ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि उसे चीन से हमले का खतरा है। उधर चीनी विमानों ने भी इस सप्ताह ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इसका ताइवान की वायुसेना ने जवाब देते हुए अपने क्षेत्र से दूर जाने को कहा और रक्षा विमान उड़ाए।
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जो बाइडन के एशिया से जाते ही उत्तर कोरिया ने दागी 3 बैलेस्टिक मिसाइलें
उत्तर कोरिया ने बुधवार को 3 बैलेस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इनमें से एक अंतरमहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने दावा किया कि ये मिसाइलें प्योंगयांग के सुनान इलाके में एक घंटे से भी कम समय के अंदर से दागी गईं। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें ऐसे वक्त में दागी हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पांच दिनी एशियाई दौरे से लौटे हैं।

पिछले दो सप्ताह में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया यह पहला परीक्षण है। दक्षिण कोरिया ने कहा उसने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिका के साथ अपनी सैन्य संबंधी तैयारियों को चाकचौबंद किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के कार्यालय ने बताया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। 

विश्व शांति, स्थिरता व सुरक्षा को खतरा : जापान
जापान के रक्षामंत्री नोबुओ किशि ने कहा कि पहली मिसाइल करीब 300 किलोमीटर दूर और 550 किलोमीटर ऊंचाई तक गई। वहीं, दूसरी मिसाइल 50 किलोमीटर ऊंची और करीब 750 किलोमीटर दूर तक गई। नोबुओ किशि ने इन परीक्षणों को आलोचना की और इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि इससे जापान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शांति, स्थिरता व सुरक्षा को खतरा है।

कांग्रेस को राज्यसभा में 11 सीटें मिलने की संभावना
कांग्रेस को राज्यसभा की 11 सीटें आगामी चुनावी चक्र में मिलने की संभावना है, जिसमें उसके शीर्ष नेता पी चिदंबरम और जयराम रमेश एक और कार्यकाल पर नजरें बनाए हुए हैं। इससे कांग्रेस को ऊपरी सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी और उसके मौजूदा 29 सदस्य की जगह 33 सदस्य हो जाएंगे।

पार्टी के कुछ कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक , रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और राजीव शुक्ला भी राज्यसभा में नामांकन की बाट जोह रहे हैं। राज्यसभा में अगले दो महीने में 55 सीटें खाली होंगी।

कांग्रेस यदि राजस्थान में खाली हो रही तीनों सीटों को जीतने में कामयाब रहती है तो ऊपरी सदन में उसके तीन से चार सीट बढ़ने तय हैं। जबकि पार्टी को छत्तीसगढ़ में दो सीटें मिलेंगी, जहां उसकी सत्ता है। वहीं, तमिलनाडु, झारखंड और महाराष्ट्र में उसे एक-एक सीटें मिलेंगी।

कांग्रेस को इसके अलावा हरियाणा, मध्यप्रदेश व कर्नाटक में भी एक-एक सीट मिलने की संभावना है। जहां चिदंबरम और रमेश फिर कार्यकाल की उम्मीद लगाए हैं, वहीं राज्यसभा सीट की आस लगाए नेताओं की प्रतीक्षा सूची लंबी है। 

भगोड़ा व्यक्ति किसी भी रियायत का हकदार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियों से छिपने वाला भगोड़ा व्यक्ति अदालत से किसी रियायत का हकदार नहीं है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, आरोपी फरार है और उसे अपराधी घोषित किया गया है तो उसे धारा 438 (गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश) का लाभ देने का सवाल ही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके मौलिक अधिकारों को बाधित करने वाले कड़े प्रावधानों को लागू करने से व्यक्ति के दोषपूर्ण आचरण के प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि भगोड़ा कानून के खिलाफ काम करता है और उसे रियायत नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने आरोपी की बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।  

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