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किराया कानून के उल्लंघन मामले में नवाज शरीफ के सलाहकार को मिली जमानत
Sun, 28 Jul 2019 07:26 PM IST
Trainee Trainee
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sun, 28 Jul 2019 07:26 PM IST
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इरफान सिद्दीकी
- फोटो : Social media
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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष सलाहकार इरफान सिद्दीकी को रविवार को जमानत दे दी गई। किराया कानून के उल्लंघन के आरोप में शनिवार को एक अदालत ने इरफान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया था।
जानेमाने स्तंभकार इरफान के घर पर शुक्रवार की रात छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने किराया कानून के तहत पुलिस को यह सूचना नहीं दी कि वह अपना मकान किराए पर दे रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट महरीन बलूच ने इरफान और उनके किराएदार जावेद इकबाल की जमानत मंजूर की।
इस आदेश के बाद इरफान की कानूनी टीम उनकी रिहाई कराने के लिए अदियाला जेल रवाना हो गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि पीएमएल-एन सरकार के दौरान राष्ट्रीय मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक रह चुके इरफान को जल्द जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
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जानेमाने स्तंभकार इरफान के घर पर शुक्रवार की रात छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने किराया कानून के तहत पुलिस को यह सूचना नहीं दी कि वह अपना मकान किराए पर दे रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट महरीन बलूच ने इरफान और उनके किराएदार जावेद इकबाल की जमानत मंजूर की।
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इस आदेश के बाद इरफान की कानूनी टीम उनकी रिहाई कराने के लिए अदियाला जेल रवाना हो गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि पीएमएल-एन सरकार के दौरान राष्ट्रीय मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक रह चुके इरफान को जल्द जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
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