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Mushroom Killer: ऑस्ट्रेलिया की 'मशरूम किलर' को उम्रकैद की सजा, पूरी दुनिया में चर्चित हुआ ये मामला
Mon, 08 Sep 2025 09:40 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेलबर्न
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेलबर्न
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 08 Sep 2025 09:40 AM IST
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arrested, arrest demo
- फोटो : सोशल मीडिया
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ऑस्ट्रेलिया की मशरूम किलर को वहां की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के तहत दोषी महिला को 33 साल बाद ही जमानत मिल सकेगी। ऑस्ट्रेलिया के इस मामले पर पूरी दुनिया की नजर थी क्योंकि जिस तरीके से दोषी महिला एरिन पैटर्सन ने अपने पूर्व पति के माता-पिता की हत्या की थी, उसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था।
क्या है मामला
दरअसल एरिन पैटर्सन ने अपने पूर्व पति के माता-पिता समेत तीन लोगों को जहरीली मशरूम खिलाकर मार डाला था। 50 वर्षीय पैटर्सन को जुलाई में हत्या का दोषी करार दिया गया था और अब सोमवार को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। एरिन ने साल 2023 में अपने पूर्व पति के माता-पिता और अंकल-आंटी को अपने घर खाने पर बुलाया था। इस दौरान एरिन ने खाने में जहरीली मशरूम मिला दी, जिसे खाने से तीन लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया में यह मामला मशरूम मर्डर के नाम से चर्चित हुआ। अभी तक इन हत्याओं के पीछे की वजह पता नहीं है।
ये भी पढ़ें- Elon Musk: 'सभी की बात सुनाई देती है', भारत विरोधी पोस्ट पर एक्स के फैक्ट-चेक को लेकर मस्क का नवारो पर पलटवार
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33 साल बाद ही मिल सकेगी एरिन को जमानत
एरिन का दावा है कि उसने अनजाने में खाने में जहरीली मशरूम मिला दी थी। हालांकि अदालत ने उसके दावे को नहीं माना। जिस वक्त महिला ने अपने पूर्व पति के परिवारवालों को जहरीली मशरूम खिलाकर मारा, उस वक्त उसका अपने पति से झगड़ा चल रहा था और बच्चों के खर्च को लेकर दोनों के बीच विवाद था। अदालत के आदेश के तहत 33 साल बाद ही एरिन को जमानत मिल सकेगी और उस वक्त वह करीब 83 साल की हो जाएगी। इस तरह एरिन की बाकी जिंदगी अब जेल में ही गुजरेगी। हालांकि अभी एरिन के पास सजा के खिलाफ अपील के लिए 28 दिन का समय बाकी है।
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क्या है मामला
दरअसल एरिन पैटर्सन ने अपने पूर्व पति के माता-पिता समेत तीन लोगों को जहरीली मशरूम खिलाकर मार डाला था। 50 वर्षीय पैटर्सन को जुलाई में हत्या का दोषी करार दिया गया था और अब सोमवार को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। एरिन ने साल 2023 में अपने पूर्व पति के माता-पिता और अंकल-आंटी को अपने घर खाने पर बुलाया था। इस दौरान एरिन ने खाने में जहरीली मशरूम मिला दी, जिसे खाने से तीन लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया में यह मामला मशरूम मर्डर के नाम से चर्चित हुआ। अभी तक इन हत्याओं के पीछे की वजह पता नहीं है।
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33 साल बाद ही मिल सकेगी एरिन को जमानत
एरिन का दावा है कि उसने अनजाने में खाने में जहरीली मशरूम मिला दी थी। हालांकि अदालत ने उसके दावे को नहीं माना। जिस वक्त महिला ने अपने पूर्व पति के परिवारवालों को जहरीली मशरूम खिलाकर मारा, उस वक्त उसका अपने पति से झगड़ा चल रहा था और बच्चों के खर्च को लेकर दोनों के बीच विवाद था। अदालत के आदेश के तहत 33 साल बाद ही एरिन को जमानत मिल सकेगी और उस वक्त वह करीब 83 साल की हो जाएगी। इस तरह एरिन की बाकी जिंदगी अब जेल में ही गुजरेगी। हालांकि अभी एरिन के पास सजा के खिलाफ अपील के लिए 28 दिन का समय बाकी है।
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