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Australia: बाल सुरक्षा मामले में एक्स की अपील खारिज, कानूनी खर्च भुगतान का निर्देश
Fri, 01 Aug 2025 05:03 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
एजेंसी, मेलबर्न
एजेंसी, मेलबर्न
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Fri, 01 Aug 2025 05:03 AM IST
सार
न्यायाधीशों ने एक्स को आयुक्त की कानूनी लागत का भुगतान करने का भी आदेश दिया। तीन संघीय अदालत के न्यायाधीशों ने पिछले साल अक्तूबर में संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ एक्स की अपील को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी को ई-सेफ्टी आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट के एक्स पर साझा बाल शोषण सामग्री के बारे में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए बाध्य किया गया था। यह कंपनी टेक्सास में निगमित है।
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विस्तार
ऑस्ट्रेलिया की एक अपील कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स कॉर्प के खिलाफ फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एक्स के प्लेटफॉर्म पर व्यापक बाल शोषण सामग्री से निपटने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने को चुनौती देने वाली याचिका को अनुचित बताते हुए सुनवाई से बाहर कर दिया।
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न्यायाधीशों ने एक्स को आयुक्त की कानूनी लागत का भुगतान करने का भी आदेश दिया। तीन संघीय अदालत के न्यायाधीशों ने पिछले साल अक्तूबर में संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ एक्स की अपील को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी को ई-सेफ्टी आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट के एक्स पर साझा बाल शोषण सामग्री के बारे में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए बाध्य किया गया था। यह कंपनी टेक्सास में निगमित है। इनमैन ग्रांट का कार्यालय खुद को दुनिया की पहली सरकारी एजेंसी बताता है जो लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए समर्पित है। ग्रांट ने दुनिया का पहला ऐसा कानून भी पारित कराया है जो दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित कर देगा।
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तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही जरूरी
ट्विटर की पूर्व कर्मचारी इनमैन ग्रांट ने फैसले का स्वागत कर कहा, यह बताता है कि ऑस्ट्रेलियाई नियमों का पालन करने की बाध्यताएं अभी भी लागू हैं। वह बोलीं, उनकी एजेंसी ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम लागू कराना जारी रखेगी और बिना किसी डर के सभी तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह ठहराएगी। उन्होंने कहा, सार्थक पारदर्शिता के बिना, हम तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। एक्स के वकील जस्टिन क्विल ने कहा अपील कोर्ट के तर्क पढ़ने के बाद कुछ कहेंगे।