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यूएई : भारतीय मां-बेटी पर हमला करने वाले को सूडानी नागरिक को 10 साल की सजा

Tue, 07 Jan 2020 05:21 AM IST
आसिम खान वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: आसिम खान Updated Tue, 07 Jan 2020 05:21 AM IST
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10-year sentence for Sudan citizen for attacks Indian mother daughter in UAE
सांकेतिक तस्वीर

संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने एक 43 वर्षीय सूडानी नागरिक को अपने देश के एक व्यक्ति की हत्या करने और एक भारतीय मां और उसकी नाबालिग बेटी पर 2019 में हमला करने के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, अभियुक्त को मारे गए व्यक्ति नग्गी शेख इदरीस (46) के परिवार को 2,00,000 दिरहम (54,450 डॉलर) का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया। 

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अभियुक्त को हत्या के जुर्म में सात साल की कैद और भारतीयों पर हमला करने के अपराध में तीन साल की कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसे सूडान भेज दिया जाएगा। भारतीय मां-बेटी के साथ यह वारदात 16 जनवरी, 2019 को हुई, जब दोनों शारजाह के अल बुतैना इलाके से घर लौटते वक्त लिफ्ट में थे। हमलावर ने उन पर चाकू से वार किया था। महिला के अनुसार उसकी चीख सुनकर जब इदरीस दखल देने वहां पहुंचा तब उसकी छाती में भी चाकू लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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