West Bengal: ममता के वकील को सुरक्षा कवच, छापेमारी और गिरफ्तारी से पहले कोर्ट की लेनी होगी अनुमति
West Bengal: मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन ई-नगेट्स के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी मामले में मार्च के शुरुआत में अलीपुर स्थित संजय बसु के घर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, क्योंकि संजय मेरे वकील हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है...
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु के घर पर छापेमारी से पहले केंद्रीय एजेंसियों को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बसु की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही यह निर्देश भी दिया।
मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन ई-नगेट्स के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी मामले में मार्च के शुरुआत में अलीपुर स्थित संजय बसु के घर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, क्योंकि संजय मेरे वकील हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। बुधवार को इसी मामले की सुनावई के दौरान कोर्ट ने कहा, न ही कोर्ट की अनुमति के बिना संजय को गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उनके घर पर छापेमारी की जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा अगर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज है तो जांच जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन मुखर्जी और विश्वरूप भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। जजों ने कहा कि अगले आदेश तक संजय को कोई नोटिस भी ईडी की ओर से नहीं दिया जा सकेगा। यहां तक कि जब्ती भी नहीं होगी। मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली से आई ईडी अधिकारियों की टीम ने संजय के घर छापेमारी की थी। करीब 22 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया था और इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था। आज ही उन्हें ईडी दफ्तर में हाजिर होना था, लेकिन वे केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कोर्ट चले गए थे।