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West Bengal: परेश रावल को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया एफआईआर रद्द करने का आदेश

अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: Harendra Chaudhary Updated Mon, 06 Feb 2023 07:44 PM IST
सार

माकपा नेता मोहम्मद सलीम के लिखित शिकायत के आधार पर तालतला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने परेश रावल को दो बार नोटिस भेजा था और हाजिर होने को कहा था...

West Bengal: Big relief to Paresh Rawal, high court orders cancellation of FIR
Paresh Rawal - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता परेश रावल को सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने गुजरात चुनाव के समय वहां एक रैली में कथित तौर पर बंगाली समुदाय को अपमानित करने वाले बयान के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा, अपने बयान को लेकर परेश रावल ने माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट कर स्पष्टीकरण भी दिया था। इसलिए इसे आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सभी जांच पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया।

माकपा नेता मोहम्मद सलीम के लिखित शिकायत के आधार पर तालतला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने परेश रावल को दो बार नोटिस भेजा था और हाजिर होने को कहा था। हालांकि वह नहीं आए थे और कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस संबंध में उन्हें राहत मिली है।

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