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Green Crackers: बंगाल में केवल हरित पटाखों के लिए लाइसेंस

Thu, 20 Oct 2022 07:34 PM IST
Harendra Chaudhary अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 20 Oct 2022 07:34 PM IST
सार

Green Crackers: पूजा और दीपावली में रात आठ से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के दौरान सुबह छह से आठ बजे तक, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखे जलाए जा सकेंगे...

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Green Crackers: License for only green crackers in state
Green Crackers - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

बंगाल की ममता सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सभी जिलाधिकारियों से त्योहारी सीजन में सिर्फ हरित पटाखों का लाइसेंस जारी करने को कहा है। अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा है कि राज्य में अगले आदेश तक हरित पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने पर ‘पूर्ण प्रतिबंध’ लागू रहेगा।

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यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद आया है। पूजा और दीपावली में रात आठ से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के दौरान सुबह छह से आठ बजे तक, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखे जलाए जा सकेंगे।

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उसमें कहा गया है कि बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग से उचित सलाह लेने के बाद, यह सामने आया है कि पेस्को (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन) लाइसेंस धारित द्वारा बनाए ऐसे पटाखे जो सीएसआइआर-एनईईआरआइ से प्रमाणित हों और जिनपर छपे क्यूआर कोड की मदद से उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकती हो, को ही मौजूदा हालात में बिक्री और जलाने के योग्य माना जाएगा।

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