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Assam: असम सीरियल ब्लास्ट मामले में रंजन दैमारी को उम्रकैद की सजा, चार बरी, 24 घंटे बंद का एलान
Tue, 27 Sep 2022 11:35 PM IST
Harendra Chaudhary
अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी
अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी
Published by: Harendra Chaudhary
Updated Tue, 27 Sep 2022 11:35 PM IST
सार
Assam Blast: सीबीआई अदालत ने रंजन दैमारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने मामले में नौ अन्य आरोपियों के लिए पूर्व के फैसले को ही बरकरार रखा। जबकि, कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है...
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Guwahati high court
- फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
असम के गुवाहाटी शहर में अक्तूबर 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को मामले के मुख्य आरोपी और एनडीएफ (आर) के प्रमुख रंजन दैमारी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इससे पहले सीबीआई अदालत ने रंजन दैमारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने मामले में नौ अन्य आरोपियों के लिए पूर्व के फैसले को ही बरकरार रखा। जबकि, कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
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अब भंग हो चुके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक दैमारी, 2008 में असम को हिला देने वाले सीरियल ब्लास्ट मामले में एक विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 से जेल में था। सीरियल ब्लास्ट मामले में दैमारी मुख्य आरोपी था। हाई कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इस बीच, अदालत ने मामले में नौ अन्य आरोपियों के लिए पूर्व के फैसले को भी बरकरार रखा। जबकि कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
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24 घंटे असम बंद का एलान
रंजन दैमारी मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुराने एनडीएफबी के सदस्यों ने 24 घंटे का असम बंद का एलान किया है। यह बुधवार सुबह पांच बजे से शुरू होगा। इस बंद को अन्य बोड़ो संगठनों ने भी समर्थन दिया है, जिनमें बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन, बोड़ो वूमन्स जस्टिस फॉरम, बोडो पिपुल्स कमेटी फॉर पीस एनियशिएटिव और सोसाइटी फॉर इंडीजिनियस पिपुल्स राइट शामिल हैं।
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