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एक दिसंबर से पूरे देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने एक दिसंबर के लिए 'निगरानी, रोकथाम और सावधानी' दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी संक्रमित लोगों की एक सूची बनाई जाएगी और उनके संपर्क में जो आया होगा, उसे क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक निगरानी रखनी होगी और मरीज के संपर्क में आने वाले 80 फीसदी लोगों का 72 घंटे में पता लगाया जाएगा।
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