मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापे के दौरान आर्यन खान सहित अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीजा को भी पकड़ा था और फिलहाल इन तीनों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने कई पक्ष रखे कई बिंदु रखें और शायद आर्यन खान के वकील पर एनसीबी के पक्ष भारी पड़ गए और कोर्ट ने बेल नहीं दी।
दोनों पक्षों की दलीलें कुछ इस तरह थी कि एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान को जमानत ना दिए जाने के खिलाफ ढेरों सबूत दिए वही आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने इस गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया उन्होंने कहा कि कोई भी ड्रग्स आर्यन के पास से बरामद नहीं हुई है और ना ही एनसीबी को कोई कैश मिला है ऐसे में जमानत दे देनी चाहिए।
आर्यन खान के खिलाफ लगातार कई सारे सबूत मिलते रहे व्हाट्सएप चैट सबसे पुख्ता सबूत रहा। हालांकि व्हाटसप चैट कोर्ट में बहुत पुख्ता सबूत नहीं माने जाते लेकिन इंटरनेशनल ड्रग पैडलर से कॉल और चैट ने आर्यन को फंसा दिया। इसलिए कोर्ट ने इसे मजबूत माना।
एनसीबी ने एक बड़ा पक्ष यह भी रखा था कि आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से ड्रग्स मिली थी और यह दोनों क्रूज पर उसके सेवन के लिए ही जा रहे थे।आर्यन खान के वकील लगातार जमानत पर जोर लगाए हुए हैं पिछले 16 दिनों में चौथी बार जमानत याचिका खारिज हुई है और अब आर्यन खान के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है। जानकार मान रहे कि हाइकोर्ट से भी बेल मिलना इतना आसान नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद तुरंत ही याचिका दायर कर दी गई। अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है की हाईकोर्ट कभी भी लोअर कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज नहीं करती अब देखना यह है कि एनसीबी अपनी कितनी तैयारी के साथ हाईकोर्ट में जाती है क्योंकि शाहरुख खान की तरफ से उनके बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए अब वकील पूरा जोर लगाएंगे।
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