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चरस तस्करी में तीन युवकों को 10-10 साल की सजा

Sat, 24 Jul 2021 10:46 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jul 2021 10:46 PM IST
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Three youths sentenced to 10 years for charas smuggling
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल कुुमार शुक्ला की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तीन अभियुक्तों को 10-10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीनों अभियुक्त जमानत पर रिहा थे अब उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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16 अक्तूबर 2016 को मोरी थाना पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने युवकों से पांच किलो चरस बरामद की थी। तीनों युवकों की पहचान सुधीर, अनिल व जाकिर निवासी ग्राम रथोड़ा छपरोला, जिला बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि जनवरी 2017 में पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। शनिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल कुमार शुक्ला ने तीनों को सजा सुनाई।
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