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अब बिल और कैश मेमो पर लाइसेंस नंबर लिखना होगा जरूरी

Tue, 21 Sep 2021 10:02 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 10:02 PM IST
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Now it is necessary to write the license number on the bill and cash memo
खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े विक्रेताओं के लिए अब बिल और कैश मेमो पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा। खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुपालन को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
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खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के लिए अब तक कैश मेमो पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की अनिवार्यता नहीं थी, जिसके चलते कई बार विक्रेता विशेष के खिलाफ शिकायत करने वाले उपभोक्ता की शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाता था। समस्या को देखते हुए एफएसएसएआई ने बिल और कैश मेमो पर 14 अंक का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। जिले के नवनियुक्त जिला अभिहित एवं खाद्य संरक्षक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि इस आदेश से शिकायत पर संबंधित विक्रेता का पता लगाना और कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। एफएसएसएआई की ओर से जारी इस आदेश का आगामी एक अक्तूबर से अनुपालन जरूरी होगा।
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भटवाड़ी रोड स्थित कार्यालय में होगा लाइसेंस का नवीनीकरण
उत्तरकाशी। जिला अस्पताल परिसर में संचालित खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का कार्यालय भटवाड़ी टैक्सी स्टैंड के पास स्थानांतरित हो गया है। जिला अभिहित एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि अब लाइसेंस जारी करने के साथ लाइसेंस नवीनीकरण के सभी कार्य भटवाड़ी रोड स्थित कार्यालय में किए जाएंगे। संवाद
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