फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   61/5000 kishoree ko bhagaane ke maamale mein doshee teen logon ko saat saal kee kaid

किशोरी को भगाने के मामले में दोषी तीन लोगों को सात साल की कैद

Thu, 20 Apr 2017 10:25 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला उत्तरकाशी
ब्यूरो/ अमर उजाला उत्तरकाशी Updated Thu, 20 Apr 2017 10:25 PM IST
विज्ञापन

विशेष सत्र एवं न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में दोषी एक महिला और सहारनपुर निवासी दो युवकों को सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने बताया कि अप्रैल 2014 को मनिहारन गांव जिला सहारनपुर निवासी जितेंद्र कुमार अपने दोस्त दिनेश कुमार निवासी भरोड़ी जिला सहारनपुर के साथ उत्तरकाशी जिले में अपनी ससुराल आया हुआ था। वह दोनों गांव में आयोजित मेले में गए थे।
विज्ञापन


इसी दौरान जितेंद्र अपनी छोटी सास की मदद से गांव से एक नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ भगा कर ले गया और दिनेश कुमार के साथ उसका विवाह करवा दिया। बेटी के गायब होने पर उसके पिता ने मई 2014 को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने जांच शुरू कर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जितेंद्र के साजिश में लिप्त अन्य दो लोगों के बारे में जानकारी देने पर पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। विशेष सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई की।


अदालत ने मामले में जितेंद्र कुमार, तारा देवी और दिनेश कुमार को दोषी पाते हुए धारा 363, 365, 120 बी और पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।     

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed