फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Elderly man convicted of raping an innocent child sentenced to 20 years of rigorous imprisonment

Uttarkashi News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 27 Mar 2025 07:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 27 Mar 2025 07:17 PM IST
विज्ञापन
Elderly man convicted of raping an innocent child sentenced to 20 years of rigorous imprisonment
25 हजार का जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी पड़ेगी एक माह अतिरिक्त सजा
विज्ञापन

विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
उत्तरकाशी। विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने एक 69 वर्षीय बुजुर्ग को मासूम से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की भरपाई नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि गत वर्ष जून में मोरी थाने के तहत एक गांव में 69 वर्षीय बुजुर्ग एक मासूम को बहला फुसलाकर खेतों में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को पता चली तो उसने घटना के तीन दिन बाद मोरी थाने में तहरीर दी। उसके बाद पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवाकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन

पुलिस ने इसके बाद गत वर्ष अगस्त में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सत्र न्यायालय में 10 गवाह और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। पूनम सिंह ने बताया कि गवाहों और रिपोर्ट के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने आरोपी बुजुर्ग को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed