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कुकरेड़ा के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 27 Jan 2018 10:41 PM IST
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पुरोला (उत्तरकाशी)। मोरी ब्लाक के कुकरेड़ा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई धांधली और पीड़ित व्यक्ति को धमकाने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम के निर्देश पर हरकत में आई राजस्व पुलिस ने आरोपी प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
कुकरेड़ा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला सामने आया था। ज्ञान दास के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त की धनराशि लाभार्थी के बजाय प्रधान के पिता के खाते में जमा कराई गई। विकासखंड कार्यालय में बार-बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने पर पीड़ित ग्रामीण ने डीएम से फरियाद की थी। इस पर कार्रवाई तो दूर उल्टा प्रधान एवं उसके साथियों की ओर से पीड़ित ग्रामीण को धमकी के साथ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत फिर से डीएम दरबार में पहुंचने पर डीएम ने एसडीएम पुरोला को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इसके बाद हरकत में तहसील प्रशासन ने शनिवार को आरोपी प्रधान चतर सिंह और ग्राम विकास अधिकारी सुनील अग्निहोत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व उपनिरीक्षक ठडियार अनिल असवाल ने बताया कि आरोपी प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के साथ ही भादंसं की धारा 120बी, 467, 468, 471, 420 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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कुकरेड़ा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला सामने आया था। ज्ञान दास के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त की धनराशि लाभार्थी के बजाय प्रधान के पिता के खाते में जमा कराई गई। विकासखंड कार्यालय में बार-बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने पर पीड़ित ग्रामीण ने डीएम से फरियाद की थी। इस पर कार्रवाई तो दूर उल्टा प्रधान एवं उसके साथियों की ओर से पीड़ित ग्रामीण को धमकी के साथ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत फिर से डीएम दरबार में पहुंचने पर डीएम ने एसडीएम पुरोला को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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इसके बाद हरकत में तहसील प्रशासन ने शनिवार को आरोपी प्रधान चतर सिंह और ग्राम विकास अधिकारी सुनील अग्निहोत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व उपनिरीक्षक ठडियार अनिल असवाल ने बताया कि आरोपी प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के साथ ही भादंसं की धारा 120बी, 467, 468, 471, 420 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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