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पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 6 साल कैद की सजा
Updated Wed, 20 Sep 2017 10:39 PM IST
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उत्तरकाशी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की मौत के दोषी पति को छह साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई 2016 को कोट गांव निवासी प्यार सिंह ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी मीना देवी के साथ मारपीट की थी। तब प्यार सिंह के पिता और भाई ने बीचबचाव कर मीना देवी को छुड़ाया था। इस घटना के अगले दिन मीना देवी अपने ससुर और देवर के साथ मामला दर्ज कराने उत्तरकाशी न्यायालय में पहुंची थी। इसी दौरान मीना देवी ने कोर्ट के बाथरूम में जाकर जहर खा लिया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता कमल सिंह (निवासी नगुण, कंडीसौड़) ने थाना धरासू में मीना देवी के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 498 ए में मामला दर्ज किया। महिला का विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र देहरादून भेजा गया था, जहां जांच में महिला की मौत का कारण जहर खाना पाया गया था।
जिला सत्र न्यायाधीश डीपी गैराला ने बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए मीना देवी की मौत के लिए उसके पति प्यार सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 306 में छह साल के सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माने के साथ ही धारा 498 ए में भी दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने पैरवी की।
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पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई 2016 को कोट गांव निवासी प्यार सिंह ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी मीना देवी के साथ मारपीट की थी। तब प्यार सिंह के पिता और भाई ने बीचबचाव कर मीना देवी को छुड़ाया था। इस घटना के अगले दिन मीना देवी अपने ससुर और देवर के साथ मामला दर्ज कराने उत्तरकाशी न्यायालय में पहुंची थी। इसी दौरान मीना देवी ने कोर्ट के बाथरूम में जाकर जहर खा लिया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता कमल सिंह (निवासी नगुण, कंडीसौड़) ने थाना धरासू में मीना देवी के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 498 ए में मामला दर्ज किया। महिला का विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र देहरादून भेजा गया था, जहां जांच में महिला की मौत का कारण जहर खाना पाया गया था।
जिला सत्र न्यायाधीश डीपी गैराला ने बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए मीना देवी की मौत के लिए उसके पति प्यार सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 306 में छह साल के सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माने के साथ ही धारा 498 ए में भी दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने पैरवी की।
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