{"_id":"59c146e04f1c1bb6688b557e","slug":"150583884813-utter-kashi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डोडा पाउडर के साथ पकड़े गए आरोपी को पांच साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
डोडा पाउडर के साथ पकड़े गए आरोपी को पांच साल की सजा
Updated Tue, 19 Sep 2017 10:03 PM IST
विज्ञापन
उत्तरकाशी। जिला एवं विशेष सत्र न्यायालय ने दो बार अलग-अलग 66 किलोग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़े गए व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पालाराम पुत्र चंदनराम निवासी दौंसा हरियाणा को साल 2014 और 2015 में डोडा पाउडर के साथ धरासू पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2015 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को 31.5 किलोग्राम डोडा पाउडर के साथ जिला पंचायत बैरियर चिन्यालीसौड़ से गिरफ्तार किया था, जबकि इससे पहले भी आरोपी को 2014 में 35 किलोग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़ा गया था। मंगलवार को इन दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डीपी गैराला ने आरोपी को पांच साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2015 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को 31.5 किलोग्राम डोडा पाउडर के साथ जिला पंचायत बैरियर चिन्यालीसौड़ से गिरफ्तार किया था, जबकि इससे पहले भी आरोपी को 2014 में 35 किलोग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़ा गया था। मंगलवार को इन दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डीपी गैराला ने आरोपी को पांच साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन