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चरस तस्करों को सुनाई कठोर कारावास की सजा

Wed, 31 Jan 2018 09:57 PM IST
Updated Wed, 31 Jan 2018 09:57 PM IST
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चरस तस्करों को सुनाई कठोर कारावास की सजा
उत्तरकाशी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में दो तस्करों को चार और दस साल के कारावास व सवा लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मोरी थाना पुलिस ने 23 अक्तूबर 2015 को नैटवाड़ के पास छपरौली बागपत उत्तर प्रदेश के दो युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इनमें नरेंद्र के पास से एक किलो और सतीश के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने मामले में सात गवाह पेश करने के साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नरेंद्र को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना व सतीश को चार साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभी तक हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा चल रहे दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया।
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