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Udham Singh Nagar News: रास्ता रोककर किशोरी को छेड़ा था, अब सलाखों के पीछे बीतेगा एक साल
Wed, 12 Jul 2023 11:36 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 12 Jul 2023 11:36 PM IST
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- तीन साल पहले आरोपी ने रास्ता रोक कर की थी छेड़छाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने तीन साल पहले रास्ता रोककर किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी काटना पड़ेगा।
आठ सितंबर 2020 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि सात सितंबर को उनकी 13 वर्षीय बेटी कोचिंग के जा रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले सुरेश कुमार गंगवार ने बेटी का रास्ता रोका और उससे छेड़छाड़ की। बताया कि आरोपी शादीशुदा और एक बच्चे का बाप भी है। इसके बावजूद वह उसकी बेटी को गलत नजरों से देखता था। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीएससी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में पांच गवाह और सात सबूत पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया। अदालत ने छेड़छाड़ के दोषी सुरेश को एक साल की कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने तीन साल पहले रास्ता रोककर किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी काटना पड़ेगा।
आठ सितंबर 2020 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि सात सितंबर को उनकी 13 वर्षीय बेटी कोचिंग के जा रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले सुरेश कुमार गंगवार ने बेटी का रास्ता रोका और उससे छेड़छाड़ की। बताया कि आरोपी शादीशुदा और एक बच्चे का बाप भी है। इसके बावजूद वह उसकी बेटी को गलत नजरों से देखता था। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीएससी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में पांच गवाह और सात सबूत पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया। अदालत ने छेड़छाड़ के दोषी सुरेश को एक साल की कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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