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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह का कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 01:08 AM IST
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Three months imprisonment for the accused in the cheque bounce case
रुद्रपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन रिजवान अंसारी ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा सुनाई है। उस पर 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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इंदिरा कालोनी निवासी पंकज प्रजापति ने न्यायालय में दायर वाद में कहा था कि सिंह कालोनी निवासी प्रेम पाल ने नवंबर 2021 को कारोबार के सिलसिले में उनसे 3.23 लाख रुपये उधार लिए। उन्होंने कुछ माह बाद जब रुपये वापस मांगे तो उन्हें 22,774 रुपये दिए गए। शेष धनराशि देने के लिए कुछ समय मांगा था। उनकी ओर से तकादा करने पर प्रेम पाल ने 15 सितंबर 2022 को उनको तीन लाख रुपये का चेक दिया था। चेक को बैंक पर लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। यह मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन रिजवान अंसारी की अदालत में चला। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने व साक्ष्य, गवाहों के आधार पर प्रेमपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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