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गुरुग्राम जिपं सीट पर नहीं होगा उप चुनाव
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सितारगंज। वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर जांच के बाद पद से सदस्यता समाप्त कर हटाए गए गुरुग्राम के जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डीएम ने गुरुग्राम सीट पर चल रही उप निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। आचार्य पहले की तरह सदस्य के पद पर बने रहेंगे। इसी के साथ चुनाव प्रचार रुक गया है।
वर्ष 2019 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गुरुग्राम सीट से जिला पंचायत सदस्य पद पर आचार्य कॉलोनी निवासी उत्तम आचार्य ने गुरुग्राम गांव निवासी निमाई चंद्र मंडल को हराया था। चुनाव हारने के बाद निमाई ने उत्तम पर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी समेत पंचायती राज निदेशालय में शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी जिला पंचायत सदस्य पद से सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग की थी।
जांच के बाद बीते छह मई को निदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य पंचायती राज अधिनियम 2019 की धारा 138 के तहत उत्तम आचार्य को पद से हटाकर सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद से पद खाली चल रहा था। खाली पद पर उप निर्वाचन के लिए 27 जून को मतदान होना था। उत्तम आचार्य ने निदेशालय पंचायती राज व शासन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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इस पर 23 जून को हाईकोर्ट ने निदेशक पंचायती राज के उत्तम आचार्य की सदस्यता समाप्त करने के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तम आचार्य जिला पंचायत सदस्य गुरुग्राम के पद पर बने रहेंगे। उन्होंने संवैधानिक संकट को रोकने के लिए हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश के तहत 27 जून को प्रस्तावित उपचुनाव की कार्रवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। शनिवार को डीएम युगल किशोर पंत ने उप निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
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वर्ष 2019 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गुरुग्राम सीट से जिला पंचायत सदस्य पद पर आचार्य कॉलोनी निवासी उत्तम आचार्य ने गुरुग्राम गांव निवासी निमाई चंद्र मंडल को हराया था। चुनाव हारने के बाद निमाई ने उत्तम पर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी समेत पंचायती राज निदेशालय में शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी जिला पंचायत सदस्य पद से सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग की थी।
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जांच के बाद बीते छह मई को निदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य पंचायती राज अधिनियम 2019 की धारा 138 के तहत उत्तम आचार्य को पद से हटाकर सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद से पद खाली चल रहा था। खाली पद पर उप निर्वाचन के लिए 27 जून को मतदान होना था। उत्तम आचार्य ने निदेशालय पंचायती राज व शासन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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इस पर 23 जून को हाईकोर्ट ने निदेशक पंचायती राज के उत्तम आचार्य की सदस्यता समाप्त करने के आदेश को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तम आचार्य जिला पंचायत सदस्य गुरुग्राम के पद पर बने रहेंगे। उन्होंने संवैधानिक संकट को रोकने के लिए हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश के तहत 27 जून को प्रस्तावित उपचुनाव की कार्रवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। शनिवार को डीएम युगल किशोर पंत ने उप निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।