{"_id":"681fa8eb76e63dee9e0316c0","slug":"the-accused-was-acquitted-in-the-case-of-making-fake-appointment-letter-and-grabbing-money-kashipur-news-c-235-1-ksp1006-126854-2025-05-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर रुपये हड़पने के मामले में आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर रुपये हड़पने के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Sun, 11 May 2025 12:58 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 11 May 2025 12:58 AM IST
विज्ञापन
काशीपुर। फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर रुपये हड़पने के प्रयास के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषमुक्त कर दिया है। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ मोहम्मदनगर उर्फ जोगीपुर के श्री रामगंगा स्टोन क्रशर के पार्टनर अभिनंदन अग्रवाल ने कोर्ट में वाद दायर किया। उन्होंने बताया कि उनकी फर्म का मुख्यालय काशीपुर में है। स्टोन क्रशर की स्थापना के दौरान मुखर्जी नगर माता मंदिर रोड निवासी संजय कुमार अग्रवाल वहां आकर बैठता था। संजय ने उनकी फर्म के नाम एक फर्जी कंप्यूटरीकृत पैड स्वयं छपवाकर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर उनके हस्ताक्षर करके उनके विरुद्ध छह लाख 91 हजार 287 रुपये का फर्जी वाद औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के न्यायालय में दायर किया था। समन प्राप्त होने पर उन्हें मामले की जानकारी लगी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में संजय के खिलाफ केस दर्ज किया। साक्ष्यों व गवाहों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज जूडि करिश्मा डंगवाल ने अभियुक्त संजय कुमार अग्रवाल को अभियोग से युक्तियुक्त संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन