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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर।
Updated Sat, 26 Nov 2016 10:42 PM IST
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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नीलम रात्रा ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
मूल रूप से खरदाहा थाना व पोस्ट दयूरिया पीलीभीत निवासी सौरभ यहां ट्रांजिट कैंप वार्ड दो की आजाद नगर बस्ती में किराये के मकान में रहता था। उसके खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में 28 दिसंबर 2015 को दर्ज रिपोर्ट में आरोप है कि वह एक नाबालिग लड़की को उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में घर से बहला फुसलाकर पहले देहरादून फिर पीलीभीत ले गया।
उसने नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की के साथ दुराचार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की विशेष जज नीलम रात्रा की अदालत में चला। मामले में शासकीय अधिवक्ता उमेशनाथ पांडे और सहायक के रूप में अर्चना पियूष पंत ने आठ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी 10 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
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मूल रूप से खरदाहा थाना व पोस्ट दयूरिया पीलीभीत निवासी सौरभ यहां ट्रांजिट कैंप वार्ड दो की आजाद नगर बस्ती में किराये के मकान में रहता था। उसके खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में 28 दिसंबर 2015 को दर्ज रिपोर्ट में आरोप है कि वह एक नाबालिग लड़की को उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में घर से बहला फुसलाकर पहले देहरादून फिर पीलीभीत ले गया।
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उसने नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की के साथ दुराचार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की विशेष जज नीलम रात्रा की अदालत में चला। मामले में शासकीय अधिवक्ता उमेशनाथ पांडे और सहायक के रूप में अर्चना पियूष पंत ने आठ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी 10 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
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