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Udham Singh Nagar News: दोबारा नियुक्ति लेने वाला शिक्षक बर्खास्त
Wed, 26 Jul 2023 11:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 26 Jul 2023 11:34 PM IST
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वर्ष 2020 में निलंबित होने के बाद था अनुपस्थित, दो बार की थी विशिष्ट बीटीसी
रुद्रपुर। दो जिलों से विशिष्ट बीटीसी कर दो नियुक्ति लेने वाले सहायक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पूर्व शिक्षक को वर्ष 2020 में निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया था लेकिन इस अवधि में वह अनुपस्थित रहा। साथ ही उसके निर्माण से संबंधित कारोबार करने का भी पता चला था।
राजकीय प्राथमिक स्कूल फुलसुंगा में तैनात रहे सहायक शिक्षक सुभ्रत अधिकारी को निलंबन के करीब तीन साल बाद बर्खास्त कर दिया गया है। सीईओ रमेश चंद्र आर्या ने बताया कि सहायक शिक्षक पर अमान्य जाति प्रमाण के आधार नियुक्ति पाने का आरोप था। उसने नियुक्ति के दौरान दूसरी बार विशिष्ट बीटीसी की। बीएड के बाद उसने नैनीताल और ऊधम सिंह नगर से विशिष्ट बीटीसी की थी। पहली बार उसकी नियुक्ति वर्ष 2005 में शक्तिफार्म के एक प्राथमिक स्कूल में हुई थी। इसके बाद उसने विशिष्ट बीटीसी कर वर्ष 2009 में प्राथमिक स्कूल फुलसुंगा में नियुक्ति मिली थी। सीईओ ने बताया कि मानकों के अनुसार दो बार विशिष्ट बीटीसी नहीं की जा सकती है। निलंबन की अवधि में उसे उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध किया गया था, लेकिन वह ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। जांच पूरी होने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया है।
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रुद्रपुर। दो जिलों से विशिष्ट बीटीसी कर दो नियुक्ति लेने वाले सहायक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पूर्व शिक्षक को वर्ष 2020 में निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया था लेकिन इस अवधि में वह अनुपस्थित रहा। साथ ही उसके निर्माण से संबंधित कारोबार करने का भी पता चला था।
राजकीय प्राथमिक स्कूल फुलसुंगा में तैनात रहे सहायक शिक्षक सुभ्रत अधिकारी को निलंबन के करीब तीन साल बाद बर्खास्त कर दिया गया है। सीईओ रमेश चंद्र आर्या ने बताया कि सहायक शिक्षक पर अमान्य जाति प्रमाण के आधार नियुक्ति पाने का आरोप था। उसने नियुक्ति के दौरान दूसरी बार विशिष्ट बीटीसी की। बीएड के बाद उसने नैनीताल और ऊधम सिंह नगर से विशिष्ट बीटीसी की थी। पहली बार उसकी नियुक्ति वर्ष 2005 में शक्तिफार्म के एक प्राथमिक स्कूल में हुई थी। इसके बाद उसने विशिष्ट बीटीसी कर वर्ष 2009 में प्राथमिक स्कूल फुलसुंगा में नियुक्ति मिली थी। सीईओ ने बताया कि मानकों के अनुसार दो बार विशिष्ट बीटीसी नहीं की जा सकती है। निलंबन की अवधि में उसे उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध किया गया था, लेकिन वह ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। जांच पूरी होने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया है।
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