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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के आरोप में आरोपी को छह माह की सजा, 2.80 लाख जुर्माना

Fri, 14 Jul 2023 12:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 14 Jul 2023 12:21 AM IST
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Six Month Jailterm For cheque Bounce
- पांच साल पहले आरोपी ने दिया था चेक, खाते में नहीं थे रुपये
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा और 2.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
17 फरवरी 2020 को गांव प्रतापपुर किच्छा निवासी कृष्ण चंद्र उर्फ कृष्ण कुमार ने न्यायालय को सौंपे शिकायती पत्र में बताया था कि वर्ष 2018 में उन्होंने अपने परिचित गांव अर्जुनपुर दिनेशपुर निवासी बलवीर सिंह को दो लाख रुपये उधार दिए थे। बाद में बलवीर ने रुपये चुकाने के लिए दो लाख रुपये का चेक उन्हें दिया। खाते में रुपये न होने से चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय तृतीय अपर सीनियर सिविल जज-एसीजेएम नदीम अहमद की अदालत में चल रही थी। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। पीड़ित के अधिवक्ता मक्खन सिंह ने बताया कि मामले में एक गवाह और पांच सबूत पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया गया। बुधवार को अदालत ने आरोपी बलवीर सिंह को छह माह की कारावास और 2.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें 2.75 लाख रुपये पीड़ित कृष्ण चंद्र को दिए जाएंगे। इसके अलावा शेष पांच हजार रुपये राज्य कोष जमा हाेंगे।
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