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Udham Singh Nagar News: पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह का जाति प्रमाणपत्र हुआ निरस्त

Sun, 13 Jul 2025 12:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 13 Jul 2025 12:33 AM IST
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People face the problems.
बाजपुर। ओबीसी प्रमाणपत्र के मामले की जांच के बाद बाजपुर पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते का ओबीसी प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया है। डीएम की अगुवाई में चार सदस्यीय कमेटी ने इस मामले की जांच की थी। कमेटी ने जांच में गुरजीत पर गलत तथ्यों के आधार पर पर जाति प्रमाणपत्र बनाने का आरोप पुष्ट पाया गया है।
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डीएम दफ्तर से जारी आदेश में बताया गया है कि वर्ष 2007 में पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र संख्या 693 और उसके संशोधन के बाद तहसील बाजपुर से प्रमाणपत्र संख्या यूके 24 ई 080002565/छह फरवरी 2024 को प्राप्त किया था। जांच के बाद इसे निरस्त कर दिया गया है। संयुक्त टीम और स्क्रूटनी की जांच में स्पष्ट हुआ है कि गुरजीत सिंह गित्ते की ओर से कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
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निकाय चुनाव के दौरान शहर निवासी महीपाल सिंह यादव, प्रेम सिंह यादव, रेशम यादव और सुभाष शर्मा ने पालिकाध्यक्ष गुरजीत सिंह के पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। दस्तावेज की जांच के बाद गुरजीत सिंह गित्ते के ओबीसी प्रमाणपत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। डीएम नितिन भदोरिया के अनुसार स्क्रूटनी कमेटी की जांच आख्या पर गुरजीत सिंह गित्ते के ओबीसी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है।
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आरक्षण सूची में जट सिख का उल्लेख नहीं

दरअसल, शुरुआत में बाजपुर चेयरमैन सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित की गई थी। इस पर कांग्रेस की तरफ से गुरजीत सिंह गित्ते को प्रत्याशी बनाया गया था। उसके बाद बाजपुर सीट सामान्य हो गई। निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर गुरजीत सिंह गित्ते ने चुनाव जीतकर चेयरमैन की सीट पर कब्जा कर लिया। एसडीएम की आख्या रिपोर्ट में शासनादेश के अंतर्गत जाट जाति क्रमांक 78 के तहत अन्य पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध है जबकि जट सिख इस सूची में सम्मलित नहीं है।
इस प्रकरण में मेरी ओर से दिए गए सभी साक्ष्य बिल्कुल सही हैं। इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली जाएगी - गुरजीत सिंह गित्ते, पालिकाध्यक्ष
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