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धोखाधड़ी के आरोपी को हाईकोर्ट से ऑनलाइन ज़मानत, सात माह से हल्दवानी जेल मे है आरोपी

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2020 02:01 PM IST
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online bail to excuse of froughd from highcourt nainital
काशीपुर।
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अल्लीखां निवासी मोहम्मद हनीफ पुत्र अल्ला बख्श ने वर्ष 2014 में काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया था। हनीफ ने लोन के एवज में ग्राम बैलजुड़ी स्थित भूखंड बतौर प्रतिभूति बैंक में बंधक रखा था। आरोपी ने बंधक भूखंड दो भागों में दो लोगों को धोखाधड़ी कर बेच दिया और बैंक से लिया गया कर्ज भी अदा नहीं किया। 18 मई 2018 में बैंक के शाखा प्रबंधक राजीव कुमार मेहरोत्रा ने आरोपी मो. हनीफ और दोनो खरीदारों के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। 16 सितंबर 2019 को कटोराताल चौकी इंचार्ज दिनेश बल्लभ ने आरोपी हनीफ को कब्रिस्तान के पास से गिरफ़्तार कर लिया था। तब से हनीफ़ हल्दवानी जेल में है। अधिवक्ता अभिषेक वर्मा व अंकित अग्रवाल ने हनीफ़ की ज़मानत के लिए नैनीताल हाइकोर्ट में ऑनलाइन आवेदन किया। जिसमें कहा गया कि बैंक द्वारा बंधक संपत्ति की नीलामी कर बकाया रकम वसूल ली गयी है। कोविड 19 संक्रमण के चलते आरोपी को जेल में कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऑनलाइन अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनएस धनिक ने आरोपी मो. हनीफ की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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