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Udham Singh Nagar News: लिफ्ट में बच्चियों से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा
Fri, 24 Jul 2026 12:46 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 24 Jul 2026 12:46 AM IST
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रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल ने लिफ्ट में दो बच्चियों को अकेला पाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पांच साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पंतनगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 11 अप्रैल 2023 को उसकी नौ वर्षीय बेटी अपनी सात वर्षीय सहेली के साथ मेट्रापोलिस सिटी स्थित पार्क में खेलने गई थी। जब बच्चे घर पहुंचे तो बेहद सहमे हुए थे और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। जब महिला ने उनसे कारण पूछा तो बच्चियों ने बताया कि मेट्रोपोलिस निवासी राेहित ने उनके साथ लिफ्ट में अश्लील हरकत की।
बाद में उसने परिजनों और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी तो पता चला कि आरोपी रोहित छोटे बच्चों के साथ अक्सर अश्लील हरकतें करता रहता है। इससे पहले भी उसने आठ वर्षीय एक अन्य बच्ची के साथ भी ऐसी ही हरकत की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत में हुई।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी मूलरूप से ग्राम लालपुर आजादपुर थाना बंडा शाहजहांपुर (यूपी) और हाल मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर निवासी रोहित कुमार को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
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रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पंतनगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 11 अप्रैल 2023 को उसकी नौ वर्षीय बेटी अपनी सात वर्षीय सहेली के साथ मेट्रापोलिस सिटी स्थित पार्क में खेलने गई थी। जब बच्चे घर पहुंचे तो बेहद सहमे हुए थे और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। जब महिला ने उनसे कारण पूछा तो बच्चियों ने बताया कि मेट्रोपोलिस निवासी राेहित ने उनके साथ लिफ्ट में अश्लील हरकत की।
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बाद में उसने परिजनों और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी तो पता चला कि आरोपी रोहित छोटे बच्चों के साथ अक्सर अश्लील हरकतें करता रहता है। इससे पहले भी उसने आठ वर्षीय एक अन्य बच्ची के साथ भी ऐसी ही हरकत की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत में हुई।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी मूलरूप से ग्राम लालपुर आजादपुर थाना बंडा शाहजहांपुर (यूपी) और हाल मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर निवासी रोहित कुमार को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।