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नकली नोट के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2019 12:39 AM IST
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Life Sentence in Connection With Fake Note
खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने नकली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और बीस-बीस व दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को 6 माह और 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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वर्ष 2013 में एसटीएफ के इंचार्ज योगेश कुमार ने खेमपुर नानकमत्ता निवासी कमलजीत सिंह को 15 हजार रुपये और पचपेड़ा निवासी मंजीत सिंह को 52 हजार 300 रुपये के नकली नोट के साथ खटीमा क्षेत्र में गिरफ्तार किया था। एसटीएफ इंचार्ज योगेश कुमार ने मामले केे लेकर खटीमा कोतवाली में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 489 क, ख, घ के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना जबकि 489ग के तहत सात वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को 6 माह व 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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