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Udham Singh Nagar News: 20 दिन में प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध करने के निर्देश
Mon, 24 Aug 2026 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 24 Aug 2026 12:39 AM IST
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काशीपुर। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में शून्य लिखकर देना उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने सुनवाई के बाद विभाग को 20 दिन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम करनपुर गिरधई मुंशी निवासी कुलदीप सिंह पुत्र सुच्चा सिंह ने बीती 24 जनवरी को ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की से पांच बिंदुओं पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी/उपखंड अधिकारी सद्दाम अली ने 27 फरवरी को सूचना के जबाव का उत्तर उपलब्ध कराया। इसमें सभी पांच बिंदुओं के आगे शून्य लिखा था। अमर उजाला ने नौ मार्च के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।इसके बाद अपीलकर्ता ने 12 मई को राज्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील दाखिल की। राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने 20 अगस्त को हाईब्रिड मोड के माध्यम से मामले की सुनवाई की। इस दौरान उपखंड अधिकारी/जसपुर की लोक सूचना अधिकारी दिव्या पांडे हाईब्रिड मोड के माध्यम से उपस्थित हुई। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के दौरान जवाब पर नाराजगी जताई। कहा कि सूचना के अधिकार की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। यह संयोजन किसी व्यक्ति विशेष का न होकर सरकारी कार्यालय का है। जिसका पब्लिक मनी से भुगतान किया जाता है। उन्होंने सभी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित विभागों को प्रेषित पत्रों की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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ग्राम करनपुर गिरधई मुंशी निवासी कुलदीप सिंह पुत्र सुच्चा सिंह ने बीती 24 जनवरी को ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की से पांच बिंदुओं पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी/उपखंड अधिकारी सद्दाम अली ने 27 फरवरी को सूचना के जबाव का उत्तर उपलब्ध कराया। इसमें सभी पांच बिंदुओं के आगे शून्य लिखा था। अमर उजाला ने नौ मार्च के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।इसके बाद अपीलकर्ता ने 12 मई को राज्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील दाखिल की। राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने 20 अगस्त को हाईब्रिड मोड के माध्यम से मामले की सुनवाई की। इस दौरान उपखंड अधिकारी/जसपुर की लोक सूचना अधिकारी दिव्या पांडे हाईब्रिड मोड के माध्यम से उपस्थित हुई। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के दौरान जवाब पर नाराजगी जताई। कहा कि सूचना के अधिकार की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में नहीं आती है। यह संयोजन किसी व्यक्ति विशेष का न होकर सरकारी कार्यालय का है। जिसका पब्लिक मनी से भुगतान किया जाता है। उन्होंने सभी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित विभागों को प्रेषित पत्रों की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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