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सड़क की चौड़ाई के अनुरूप भवन कर में छूट की मांग

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Feb 2021 12:29 AM IST
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House Tax should be diminished
नगर निगम के एमएनए को ज्ञापन सौंपते नदीमुद्दीन एडवोकेट। - फोटो : KASHIPUR
काशीपुर। मौैलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक कल्याण समिति (माकाक्स) ने काशीपुर में कम चौड़ी सड़कों पर कर निर्धारण में छूट दिए जाने की मांग की है। संस्था का कहना है कि कुमाऊं में सर्वाधिक विकसित हल्द्वानी की अपेक्षा काशीपुर निगम क्षेत्र में भवन कर की दरें कहीं अधिक है।
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शनिवार को मुख्य नगर आयुक्त (एमएनए) गौरव कुमार को दिए ज्ञापन में माकाक्स के केंद्रीय अध्यक्ष नदीम उद्दीन ने कहा है कि निगम की ओर से लागू की गई भवन कर की दरें बहुत अधिक है। शहर में कोई भी सड़क 40 फुट से अधिक चौड़ी नही है। यहां पांच फुट चौड़ाई की गलियोें के मकानों भी वहीं टैक्स लागू किया गया है जो 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित भवन कर पर लागू है। निगम ने भवनों के स्वकर निर्धारण योजना लागू की है। इसमें वार्षिक कर की न्यूनतम दरें सड़क की चौड़ाई के आधार पर नियत की गई हैै लेकिन अधिकांश भवन 12 मीटर अर्थात 40 फुट से कम चौड़ाई की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में भवनों का हाउस टैक्स कई गुना तक बढ़ गया हैै। नदीम ने सुझाव दिया है कि नगर निगम अधिनियिम की धारा 174 (1) (ख) में दी गई शक्ति का प्रयोग कर भवन कर कम कर सकता है। उन्होंने शहर की सड़कों की चौड़ाई के आधार पर भवन कर में छूट दिए जाने की मांग की है। कहा कि दो मीटर से कम चौड़ाई की गलियों में 80 प्रतिशत, दोे सेे तीन मीटर चौड़ाई तक 70 प्रतिशत, तीन से चार मीटर चौड़ाई तक 60 प्रतिशत, चार से पांच मीटर चौड़ाई के भवनों पर मकानों के भवन कर में 50 प्रतिशत, पांच से छह मीटर चौड़ाई के भवनों पर 40 प्रतिशत, छह से सात मीटर के मार्ग वालों को 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाए।
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