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अब आनलाइन जारी होंगे फूड लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर
Updated Tue, 04 Oct 2016 11:40 PM IST
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खाद्य पदार्थ तैयार करने वालों और बेचने वालों को अब खाद्य सुरक्षा विभाग के चक्कर लगाने से जल्द राहत मिलने जा रही है। एफएसएसएआई ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए आनलाइन फूड लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है।
छोटे स्तर पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वालों को अब लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय और अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सालाना 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार यह लाइसेंस जनसेवा केंद्रों से मात्र 100 रुपये के शुल्क पर जारी होंगे।
अभी तक यह लाइसेंस खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्तर से ही जारी किए जाते थे। जिसके चलते जिले भर के हजारों छोटे कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके साथ ही फूड इंस्पेक्टर की खुशामद भी करनी पड़ती थी। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने सालाना 12 लाख से कम टर्नओवर वालों को राहत दी है।
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नई प्रक्रिया के अनुसार छोटे कारोबारियों को आनलाइन आवेदन करने के बाद अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानि के जनाधार केंद्र से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाना ने बताया कि अब छोटे कारोबारियों को बैंकों में लंबी लाइन से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं विभाग की ओर से 31 दिसंबर 2016 तक रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि खाद्य पदार्थ बनाने वालों को फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस लिए खाद्य वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकती।
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छोटे स्तर पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वालों को अब लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय और अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सालाना 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार यह लाइसेंस जनसेवा केंद्रों से मात्र 100 रुपये के शुल्क पर जारी होंगे।
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अभी तक यह लाइसेंस खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्तर से ही जारी किए जाते थे। जिसके चलते जिले भर के हजारों छोटे कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके साथ ही फूड इंस्पेक्टर की खुशामद भी करनी पड़ती थी। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने सालाना 12 लाख से कम टर्नओवर वालों को राहत दी है।
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नई प्रक्रिया के अनुसार छोटे कारोबारियों को आनलाइन आवेदन करने के बाद अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानि के जनाधार केंद्र से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाना ने बताया कि अब छोटे कारोबारियों को बैंकों में लंबी लाइन से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं विभाग की ओर से 31 दिसंबर 2016 तक रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि खाद्य पदार्थ बनाने वालों को फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस लिए खाद्य वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकती।