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बाउंस चेक ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

Mon, 11 Jan 2016 12:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/काशीपुर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/काशीपुर। Updated Mon, 11 Jan 2016 12:14 AM IST
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चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने मछली कारोबारी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कारोबारी पर नौ लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर कारोबारी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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जानकारी के अनुसार किच्छा थाने में दर्ज मुकदमे में वार्ड नंबर एक रजा कालोनी के समीप किच्छा निवासी मोहम्मद आशिक ने कहा था कि वह मछली का थोक कारोबार करता है। आरोपी मोहम्मद कल्लू निवासी मोहल्ला माही वार्ड नंबर 12 कस्बा पलियाकलां लखीमपुरी और उसका साला मतीन मछली बेचने का काम करते हैं। जिसके चलते उसके और कल्लू के व्यापारिक संबंध हो गए थे जिस वजह से उनके बीच लेनदेन भी चलता रहा।
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उसका कल्लू पर आठ लाख 81 हजार 642 रुपये का बकाया हो गया था। तकादा करने पर कल्लू ने बीते 21 और 24 दिसंबर 2012 को पंजाब एंड सिंध बैंक की पलियाकलां के अपने खाते से दो चेक क्रमश: 3 लाख 16 हजार 500 रुपये और 5 लाख 65 हजार 142 रुपये के काटकर उसे दिए। जब उसने चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाए तो दोनों चेक बाउंस हो गए। 19 जनवरी 2013 को उसने अपने अधिवक्ता के जरिये कल्लू को नोटिस भिजवाया, लेकिन उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
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जिसके बाद आरोपी मोहम्मद कल्लू के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सिविल जज (प्रवर खंड) राहुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की ओर से हुई गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कल्लू को दोषी करार दिया। प्रथम अपर सिविल जज (प्रवर खंड) राहुल कुमार श्रीवास्तव ने दोषी कल्लू को दो साल की कारावास और 9 लाख 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 9 लाख 85 हजार परिवादी मौहम्मद आशिक को बतौर प्रतिकर देय होगा। बाकी धनराशि राज्य के खाते में जमा होगी।

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