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किशोरी से दुष्कर्म से दस साल का कारावास

Wed, 30 Aug 2017 12:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, ऊध्ामसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, ऊध्ामसिंह नगर Updated Wed, 30 Aug 2017 12:24 AM IST
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Ten years imprisonment for raping teenage girl
डेमो पिक

घर में सो रही किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले बहेड़ी के व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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कुछ समय पूर्व किच्छा निवासी एक व्यक्ति ने किच्छा थाना पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि बीती 17 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले ग्राम सुसेन बहेड़ी जिला बरेली निवासी गुरपेज सिंह पुत्र मिलखा सिंह ने उसे अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने गुरपेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी धरपकड़ शुरु कर दी। पुलिस ने किच्छा-रुद्रपुर मार्ग से गुरमेज सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 
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नाबालिग से दुष्कर्म करने की पुष्टि के लिए पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर किशोरी के साथ ही गुरमेज का भी डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो विजेंद्र सिंह की अदालत में पहुंचा। मंगलवार को न्यायाधीश विजेंद्र सिंह ने गुरपेज सिंह को दस साल के कारावास के साथ ही 90 हजार रुपये अर्थदंड भरने की सजा सुनाई। 

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