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कैडबरी कंपनी के खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी
रुद्रपुर ब्यूरो/ऊधमसिंह नगर
Updated Sun, 03 Jun 2018 12:59 AM IST
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प्रख्यात कैडबरी कंपनी के उत्पाद बॉर्नवीटा का सैंपल फेल होने के बाद दायर वाद की सुनवाई में एडीएम कोर्ट ने फरवरी 2018 में कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इधर, तीन महीने बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी की जा रही है।
बता दें कि बीते 21 जनवरी 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मोहल्ला दिल्ला सिंह जसपुर में संजय कुमार की दुकान से कैडबरी कंपनी के बॉर्नवीटा का नमूना लेकर जांच को खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजा था। जांच में नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था। जांच रिपोर्ट फर्म स्वामी संजय के साथ ही निर्माता कैडबरी इंडिया लिमिटेड मुंबई को भेजी गई थी। नमूने की दोबारा जांच के लिए 30 दिन के भीतर विभाग को आवेदन करने की बात कही गई थी, लेकिन उक्त दोनों में से किसी ने भी आवेदन पत्र पेश नहीं किया था। इसके बाद खाद्य अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैडबरी कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी को आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन तीन महीने का समय बीतने के बाद भी कंपनी ने जुर्माना राशि जमा नहीं की है। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रताप शाह ने बताया कि कंपनी की ओर से जुर्माना राशि जमा नहीं की गई है। अब जुर्माना वसूलने के लिए कंपनी के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि बीते 21 जनवरी 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मोहल्ला दिल्ला सिंह जसपुर में संजय कुमार की दुकान से कैडबरी कंपनी के बॉर्नवीटा का नमूना लेकर जांच को खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजा था। जांच में नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था। जांच रिपोर्ट फर्म स्वामी संजय के साथ ही निर्माता कैडबरी इंडिया लिमिटेड मुंबई को भेजी गई थी। नमूने की दोबारा जांच के लिए 30 दिन के भीतर विभाग को आवेदन करने की बात कही गई थी, लेकिन उक्त दोनों में से किसी ने भी आवेदन पत्र पेश नहीं किया था। इसके बाद खाद्य अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैडबरी कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी को आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन तीन महीने का समय बीतने के बाद भी कंपनी ने जुर्माना राशि जमा नहीं की है। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रताप शाह ने बताया कि कंपनी की ओर से जुर्माना राशि जमा नहीं की गई है। अब जुर्माना वसूलने के लिए कंपनी के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
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