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बीमा कंपनी को साढ़े नौ लाख भुगतान करने का आदेश अदालत ने सुनाया फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, ऊधमसिंह नगर
Updated Thu, 15 Feb 2018 12:42 AM IST
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर नसीम अहमद ने सड़क दुर्घटना में मारे गए पिता-पुत्र के परिजनों को 9.59 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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15 मई 2016 को ग्राम पैगा निवासी हरिओम सिंह अपने पिता धरमपाल सिंह के साथ अपनी बीमार धेवती को देखने कृष्णा अस्पताल गए थे। रात में बाइक से दोनों पिता-पुत्र घर लौट रहे थे। टांडा तिराहे पर पहुंचे पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मारकर दोनों को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक हरिओम के बड़े भाई गजराम सिंह ने दर्ज कराई।
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मृतकों के परिजनों ने अपने अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज ऊधम सिंह नगर की अदालत में दाखिल किया। जिसे बाद में सुनवाई के लिए अपर जिला जज नसीम अहमद की अदालत में काशीपुर भेजा गया। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रजापति ने न्यायालय में गवाहों को परिक्षित कराया और न्यायालय को बताया कि इस घटना में गलती ट्रक चालक की थी।
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बीमा कंपनी का तर्क था कि प्रश्नगत मामलों में याचिका महज प्रतिकर प्राप्त करने की गरज से प्रस्तुत की गई है। बाइक चालक खुद ट्रक से आकर टकराया था। अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के तर्कों से सहमत होकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायाधीश ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतकों के परिजनों का 9.59 लाख रुपये 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।