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Udham Singh Nagar News: बीमा कंपनी को लौटाने होंगे ब्याज सहित 1,98,355 रुपये
Thu, 26 Oct 2023 12:46 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 26 Oct 2023 12:46 AM IST
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रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 1,98,355 रुपये की राशि परिवादी को सात फीसदी वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को 5,000 रुपये का वाद व्यय का भी भुगतान करना होगा।
वार्ड नंबर दो काशीपुर निवासी पंकज देव अरोरा ने 19 नवंबर 2018 को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बाजपुर रोड काशीपुर के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। पंकज ने बताया कि उन्होंने बीमा कंपनी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराया था। उसकी तबियत 23 जुलाई 2016 को खराब हो गयी और उन्हें फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया। किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन में उनका सोलह लाख रुपये का खर्चा आया था। उसकी ओर से सूचना देने के बाद बीमा कंपनी ने 3,84,145 रुपये का भुगतान उसे किया था। नियमानुसार बीमा कंपनी को 5,82,500 रुपये का भुगतान करना था।
उन्होंने अवशेष राशि 1,98,355 रुपये के भुगतान के लिए विपक्षी से अनुरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके कानूनी नोटिस का भी कंपनी ने जवाब नहीं दिया। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने सुनवाई कर बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक 1,98,355 रुपये सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से परिवादी को भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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वार्ड नंबर दो काशीपुर निवासी पंकज देव अरोरा ने 19 नवंबर 2018 को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बाजपुर रोड काशीपुर के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। पंकज ने बताया कि उन्होंने बीमा कंपनी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराया था। उसकी तबियत 23 जुलाई 2016 को खराब हो गयी और उन्हें फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया। किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन में उनका सोलह लाख रुपये का खर्चा आया था। उसकी ओर से सूचना देने के बाद बीमा कंपनी ने 3,84,145 रुपये का भुगतान उसे किया था। नियमानुसार बीमा कंपनी को 5,82,500 रुपये का भुगतान करना था।
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उन्होंने अवशेष राशि 1,98,355 रुपये के भुगतान के लिए विपक्षी से अनुरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके कानूनी नोटिस का भी कंपनी ने जवाब नहीं दिया। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने सुनवाई कर बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक 1,98,355 रुपये सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से परिवादी को भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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