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मृतकाश्रित मां को 12.60 लाख रुपये का प्रतिकर देने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 12:51 AM IST
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Court Order in Kashipur
काशीपुर। एमएसीटी/प्रथम एडीजे सुबीर कुमार ने दुर्घटना प्रतिकर वाद में मृतकाश्रितों को 12.60 लाख रुपये का भुगतान छह फीसद ब्याज की दर से करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।
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महेशपुुरा बाजपुर निवासी विरमो देवी और उसके पुत्र प्रदीप कुमार ने अपने अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि 29 मई 2019 को विरमो का पुत्र अनिल कुमार अपने मामा चंद्रप्रकाश के साथ मोटरसाइकिल संख्या पर सवार होकर से दोराहे से अपने गांव महेशपुरा जा रहे थे। तभी महेशपुरा टावर के पास डंपर के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार अनिल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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बाजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। परिवादिनी का कहना था कि उसका पुत्र 25 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। उसके पति की भी चार साल पहले मौत हो चुकी थी। परिवाद में 25 लाख रुपये प्रतिकर दिलाने की याचना की गई थी। इस मामले में कई गवाहों को परीक्षित कराया गया।
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संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर एमएसीटी/प्रथम एडीजे ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 12.60 लाख रुपये की राशि का भुगतान एक माह के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं। प्रतिकर की पूरी राशि विरमो को दी जाएगी। दूसरे याची प्रदीप को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
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