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Udham Singh Nagar News: पति के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
Fri, 27 Oct 2023 12:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 27 Oct 2023 12:20 AM IST
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काशीपुर। पत्नी की शिकायत पर न्यायालय ने पति के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
मोहल्ला गंज निवासी एक महिला ने न्यायालय में 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें बताया कि उसका निकाह गांव बाजपुर गड्ढा कॉलोनी बाजपुर निवासी शाकिर के साथ हुआ था। शादी के बाद शाकिर ने कुछ अश्लील वीडियो बना लीं और फोटो खींच ली। अब वह मायके में रह रही है।
आरोप लगाया कि पांच अगस्त 2023 की रात करीब दस बजे शाकिर उसके घर में घुस आया। उसने बताया कि यह वीडियो आसपास कई लोगों में वायरल भी कर दिए हैं। कहने लगा कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो उसका अश्लील वीडियो और फोटो यूट्यूब पर डाल दूंगा। इस घटना के विरोध में वादिनी ने चार सितंबर 2023 को कोतवाली काशीपुर और एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
तब पीड़िता ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण एडवोकेट के माध्यम से एजीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में रिपोर्ट न लिखा जाना गलत है। सुनवाई के बाद अदालत ने थाना काशीपुर को केस दर्ज करने के आदेश दिए।
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मोहल्ला गंज निवासी एक महिला ने न्यायालय में 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें बताया कि उसका निकाह गांव बाजपुर गड्ढा कॉलोनी बाजपुर निवासी शाकिर के साथ हुआ था। शादी के बाद शाकिर ने कुछ अश्लील वीडियो बना लीं और फोटो खींच ली। अब वह मायके में रह रही है।
आरोप लगाया कि पांच अगस्त 2023 की रात करीब दस बजे शाकिर उसके घर में घुस आया। उसने बताया कि यह वीडियो आसपास कई लोगों में वायरल भी कर दिए हैं। कहने लगा कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो उसका अश्लील वीडियो और फोटो यूट्यूब पर डाल दूंगा। इस घटना के विरोध में वादिनी ने चार सितंबर 2023 को कोतवाली काशीपुर और एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
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तब पीड़िता ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण एडवोकेट के माध्यम से एजीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में रिपोर्ट न लिखा जाना गलत है। सुनवाई के बाद अदालत ने थाना काशीपुर को केस दर्ज करने के आदेश दिए।
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