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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस की सजा को ऊपरी अदालत ने रखा बरकरार
Thu, 02 Mar 2023 11:45 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 02 Mar 2023 11:45 PM IST
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काशीपुर। द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से दोषी को सुनाई गई कैद और जुर्माने की सजा को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने बरकरार रखा है।
नौ दिसंबर 2022 को चंद्रपाल निवासी काशीपुर को द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से चेक बाउंस के मामले में चार माह का कारावास और 3,70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। आदेश के खिलाफ चंद्रपाल ने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की कोर्ट में अपील की। परिवादी पवन कुमार के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के तर्कों से संतुष्ट होकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चंद्रपाल की सजा को बरकरार रखा और उसकी अपील को खारिज कर दी। संवाद
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नौ दिसंबर 2022 को चंद्रपाल निवासी काशीपुर को द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से चेक बाउंस के मामले में चार माह का कारावास और 3,70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। आदेश के खिलाफ चंद्रपाल ने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की कोर्ट में अपील की। परिवादी पवन कुमार के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण के तर्कों से संतुष्ट होकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चंद्रपाल की सजा को बरकरार रखा और उसकी अपील को खारिज कर दी। संवाद
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