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मानचित्र स्वीकृत कराये बिना निर्माण कराया तो होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो ऊधमसिंह नगर
Updated Sun, 03 Jul 2016 12:03 AM IST
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शासन ने प्रदेश के सभी मैदानी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ नियंत्रण प्राधिकरण के विनियमित क्षेत्र की परिधि से बाहर के क्षेत्रों को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद अब मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी निर्माण कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी देते हुए प्रभारी जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर जिलों के मैदानी क्षेत्रों के ऐसे भाग जो विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र (विनियमित क्षेत्र) की सीमा के बाहर स्थित हैं अब विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत माने जाएंगे। अब इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विकास अथवा निर्माण कार्य जनपद मुख्यालय रुद्रपुर स्थित कार्यालय संयुक्त प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कुमाऊं परिक्षेत्र से मानचित्र स्वीकृत कराए जाने के उपरांत ही प्रारंभ किया जा सकेगा। यदि इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति द्वारा आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कुमाऊं परिक्षेत्र से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना निर्माण अथवा विकास कार्य कराया जाता है तो इस निर्माण अथवा विकास कार्य को अवैध निर्माण की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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